मैनपुरी (रिपोर्ट अवनीश कुमार) जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने आज पुनः अपरान्ह 02.40 बजे ज्योति रोड स्थित पी.सी.एफ. गोदाम का औचक निरीक्षण कर डी.ए.पी., यूरिया उठान की जानकारी भंडार नायक प्रमोद कुमार से की, भंडार नायक ने बताया कि आज अब तक 13 ट्रकों के माध्यम से 26 मै. टन डी.ए.पी. सहकारी समितियों को भेजी जा चुकी हैं. मौके पर 14वां ट्रक लोड हो रहा था, जिस पर उन्होने भंडार नायक को आदेशित करते हुये कहा कि आज देर शाम तक कम से कम 30 ट्रक डी.ए.पी. सहकारी समितियों पर भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होने कृषकों को जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में एफ.एम.एस. के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं. जनपद में 23025 मे. टन यूरिया, 5405 मै. टन डी.ए.पी., 3894 मै. टन एन.पी.के., 3074 मै. टन एस.एस.पी. अभी गोदामों में उपलब्ध है, जनपद को कृभको, इफको व आर.सी.एफ. रैक से 7900 मै. टन डी.ए.पी. उर्वरक जल्द ही प्राप्त हो रहा है। उन्होने कहा कि गोदामों से लगातार समितियों पर उर्वरक भेजा जा रहा है, जनपद में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है, वर्तमान में पी.एम. प्रणाम योजनान्तर्गत यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरकों के संतुलित उपयोग एवं उक्त उर्वरकों के पोषक तत्वों को अन्य उर्वरक के माध्यम से पूर्ति किया जाना है, जिससे कि मृदा एवं पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे, कृषक अपनी जोत भूमि के अनुसार उर्वरकों की कय करें, अनावश्यक उर्वरकों का भण्डारण न करें, फसलों में संतुलित उर्वरकों का ही प्रयोग करें, उर्वरकों का विकय पॉस मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है, कृषक उर्वरक खरीदने हेतु आधार कार्ड, खतौनी साथ लेकर आएं तथा विक्रेता से कैशमीमो अवश्य प्राप्त करें।श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में कृषकों द्वारा आलू, सरसों व लहसुन की फसल हेतु फास्फेटिक उर्वरक की माँग की जा रही है, कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा उर्वरक की संतुलित मात्रा निर्धारित की गयी है, कृषक आलू में प्रति हे. 07 यूरिया बैग, 05 डीएपी बैग, डी.ए.पी. के स्थान पर एन.पी. के. का प्रयोग करने पर 06 बैग, गेहूं में प्रति हे. 05 यूरिया बैग, 03 डी.ए.पी. बैग, डी.ए.पी. के स्थान पर एन.पी.के. का प्रयोग करने पर 04 बैग, सरसों में प्रति हे. 04 यूरिया बैग, 02 डी.ए.पी. बैग, डी.ए.पी. के स्थान पर एन.पी.के. का प्रयोग करने पर 03 बैग, मटर में प्रति हे. 01 यूरिया बैग, 03 डी.ए.पी. बैग, डी.ए.पी. के स्थान पर एन.पी.के. का प्रयोग करने पर 02 बैग तथा चना मसूर मेंप्रति हे. 02 डी.ए.पी. बैग, डी.ए.पी. के स्थान पर एन.पी.के. का प्रयोग करने पर 02 बैग का ही प्रयोग करें।उन्होने कृषकों से कहा कि यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य की माँग की जाये या उर्वरक के साथ किसी अन्य गैर प्रचलित उत्पाद को कय करने हेतु बाध्य किया जाये तो किसान तत्काल सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहकारी समितियों हेतु अपर जिला सहकारी अधिकारी को दें, जिला कृषि अधिकारी के मो.नं. 7839882673, 7839882674, ए.आर. को-ऑपरेटिव के मो.न 7905240645, 9140363250 पर करें, किसी भी कार्यालय दिवस में साक्ष्यों सहित अपनी शिकायत जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, सहकारी समितियों के सम्बन्ध में अपनी शिकायत सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता कार्यालय में दर्ज करायें ताकि संबंधित विक्रेता के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके। उन्होने थोक, फुटकर उर्वरक बिक्रेताओं से कहा कि उर्वरकों को पॉस मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्यों ल्या पर कृषकों को वितरण करना सुनिश्चित करें, निर्धारित मात्रा से कम, निर्धारित मूल्य से अधिक मिलने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी l