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त्योहार के मद्देनजर जनपद में लगाई गई धारा 163

मैनपुरी- अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि इस माह में दि. 12 अक्टूबर को दशहरा दि. 26, 27 अक्टूबर को सम्मिलित राज्य, प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 तथा दि. 31 अक्टूबर को दीपावली आदि त्योहार मनाये जायेंगे, उक्त त्योहारों के दृष्टिगत असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं जन सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जनशांति, जनसुरक्षा को बनाये रखने हेतु जनपद की सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-163 भा.ना.सु.सं. लागू की जाती है। उन्होने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दि. 31 अक्टूबर 2024 की रात्रि तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये, इस आदेश की किसी भी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन भा.ना.सु.सं-2023 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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