मैनपुरी – जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित, निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुये उनके सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों व परम्पराओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृहद आयोजन, मेगा ईवेंट के रूप में दि. 16 जनवरी 2025 को शुभ महूर्त में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति सामूहिक विवाह हेतु आवेदन पत्र https://cmsvy.upsdc.gov.in विभागीय बेवसाइट पर ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है।उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में आवेदन किये जाने हेतु वर, कन्या की उम्र कमशः 21 व 18 वर्ष हो, आवेदक प्रदेश का नागरिक हो, वर-वधु के पास आधार कार्ड हो, कन्या (वधु) का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो, अभिभावक की आय रू. 02 लाख से अधिक न हो। उन्होने बताया कि निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगता की पुत्री. एसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (कानूनी रूप से) पुनर्विवाह को वरीयता दी जायेगी, आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लड़कों (वर) को संयुक्त रूप से पंजीकरण हेतु विभागीय बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत आवेदन की हार्डकॉपी सम्बन्धित विकास खंड, नगर निकाय में जमा करनी होगी। उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत उ.प्र. सरकार द्वारा प्रति युगल रू. 51 हजार व्यय किये जायेंगे, जिसमें से रू. 35 हजार कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में आंतरित किये जायेंगे, रू. 10 हजार वर-वधु को दी जाने वाली उपहार सामग्री एवं रू. 06 हजार सामूहिक विवाह समारोह के भव्य आयोजन में व्यय किये जायेंगे।उन्होने जनपद के नागरिको को सूचित है कि पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति विभागीय बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र करते हुए आवेदन पत्र की हार्डकॉपी समस्त संलग्नों सहित सम्बन्धित विकास खंड, नगर निकाय में जमा करना सुनिश्चित करें।