गरीब परिवार की बेटी को मिले योजना का लाभ, किसी भी दशा में कोई अपात्र योजना में न हो लाभान्वित- अंजनी कुमार
मैनपुरी – जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने 16 जनवरी को आयोजित होने वाले मा. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम की तैयारियों संबंधी बैठक में उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय से कहा कि सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए प्राप्त आवेदनों की गहनता से जांच करें, वर-वधु, उनके अभिभावकों को कार्यालय बुलाकर भौतिक सत्यापन करें, प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए, अवशेष आवेदन पत्रों को आज सायं तक सत्यापन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाये साथ ही हार्डकॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये। उन्होने खंड विकास अधिकारियों, अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय को निर्देशित करते हुये कहा कि योजना का लाभ पात्र, गरीब परिवार की कन्या को मिले सुनिश्चित किया जाए यदि कहीं अपात्र को योजना में लाभान्वित किया गया तो संबंधित की जवाबदेही तय कर दंडात्मक कार्यवाही होगी। उन्होने कहा कि जनपद हेतु आवंटित लक्ष्य 903 की पूर्ति हेतु समस्त खंड विकास अधिकारियों, अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय को लक्ष्य आवंटित किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष आवेदन पत्रों की प्रगति बेहद निराशाजनक है, नगर निकायों में मात्र 67 आवेदन पत्र ही ऑनलाइन प्राप्त हुये हैं जबकि विकास खंडों अब तक 479 आवेदन पत्र मिले हैं। उन्होने खासतौर पर अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय को आदेशित करते हुये कहा कि अपने-अपने नगर क्षेत्र में योजना का प्रचार करायें, सभासदों के माध्यम से लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचाएं ताकि गरीब परिवार की विवाह योग्य बेटी की शादी धूम-धाम से सरकारी खर्चे पर हो सके।श्री सिंह ने उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, स्थानीय निकाय को आदेशित करते हुये कहा कि तत्काल आवंटित लक्ष्य की पूर्ति करें, इस हेतु लेखपाल, सचिव, सफाई नायक, ग्राम प्रधानों, राशन डीलर का सहयोग लिया जाये, इनके माध्यम से वार्ड, ग्रामों में ऐसे गरीब परिवारों को जिनके यहां शादी प्रस्तावित है, को चिन्हित कराकर उन्हें योजना में लाभान्वित कराया जाये, पात्रों के चिन्हांकन में जन प्रतिनिधियों, संभ्रात व्यक्तियों का भीसहयोग लिया जाये। उन्होने कहा कि प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के दौरान वर-वधु की आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र, वधु के बैंक खाते का विवरण प्रत्येक दशा में प्राप्त किया जाये, प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जाये, खासतौर पर वर की उम्र 21 एवं वधु की उम्र 18 वर्ष से कम न हो इस हेतु आवेदन पत्र के साथ वर-वधु का शैक्षिक प्रमाण-पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में कोई न कोई दस्तावेज अवश्य लगवाया जाये, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की दशा में जाति प्रमाण पत्र संलग्न कराया जाये, भौतिक सत्यापन के समय वर-वधु की आयु, आय के प्रमाण पत्र की जांच गहनता से की जाए। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 02 लाख वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले परिवारों की वयस्क पुत्रियों के विवाह हेतु इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है, सभी वर्गों के जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु सामूहिक आयोजन किया जाता है, इस योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम) क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण कराये जाने की व्यवस्था की गई है, योजना के अन्तर्गत 01 बेटी के विवाह पर रू. 51 हजार का व्यय अनुमन्य है, जिसमें से रू. 35 हजार वधु के बैंक खाते में, रू. 10 हजार के उपहार एवं रू. 06 हजार अन्य वैवाहिक कार्यक्रमों, वर-वधु पक्ष के लोगों हेतु भोजन, साज-सज्जा, टैंट, साउण्ड आदि व्यवस्थाओं पर व्यय किये जाने का प्राविधान है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं की दशा में रू. 40 हजार वधु केखाते में एवं रू. 05 हजार के उपहार का प्राविधान है। बैठक में परियोजना निदेशक सत्येन्द्र कुमार, उप जिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने किया।