रिपोर्ट गोपीनाथ रावत
अयोध्या।वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह के मुताबिक थाना पूराकलंदर के सरियावां खैपुर में निर्माणाधीन मैरिज लॉन के चौकीदार की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त राजू मिस्त्री की भी जमानत याचिका खारिज, एससी एसटी कोर्ट ने की खारिज,इससे पहले चार आरोपियों की जमानत भी हुई थी खारिज,पवन सिंह उर्फ पीके सिंह, शुभांकर मिश्रा उर्फ आदित्य, शिव शंकर उर्फ चुनमुन व संदीप गुप्ता की जमानत हुई थी खारिज, 2 फरवरी को चौकीदार की हुई थी हत्या।