बदायूँः रिपोर्ट आकाश गुप्ता- जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत राजस्व हित में यह निर्णय लिया गया है कि क्रिसमस के उत्सव दिनांक 25 दिसम्बर 2024 के एक दिन पूर्व से अर्थात् दिनांक 24 दिसम्बर 2024 व दिनांक 25 दिसम्बर2024 को तथा नव वर्ष के अवसर पर मनाये जाने वालउत्सव अर्थात् दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को दुकानों को खोले जाने का समय प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक रहेगा।जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व हित में जनपद बदायूँ में संचालित समस्त फुटकर देशी/विदेशी/बीयर व मॉडल शॉप मदिरा दुकानें क्रिसमस के उत्सव दिनांक 25 दिसम्बर 2024 के एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 24 दिसम्बर 2024 व दिनांक 25 दिसम्बर 2024 को तथा नव वर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले उत्सव अर्थात् दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को समय प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।