रिपोर्ट आकाश गुप्ता
बदायूँ: । उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा 04.04.2025 को विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन हाफिज सिद्दीक, इस्लामियां इण्टर कॉलेज, जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।उक्त शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में असिस्टेन्ट, एल0ए0डी0सी0/जि0वि0से0प्रा0, बदायूं कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के बारे में एवं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-14 व 15 पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं सेनिःशुल्क अधिवक्ता भी दिये जाते हैं साथ ही नालसा स्कीम एवं उपभोक्ता टोल फ्री नम्बर 1800-11-4000 व 1915 के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकरी प्रदान की गयी। जिला प्रोबेशन कार्यालय, बदायूं के चाइल्ड हेल्प लाइन जिला समन्वयक, कमल शर्मा, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्रों को चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098, एवं पुलिस सहायता हेल्प लाइन नम्बर 112 एवं स्पांसरशिप योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी।इसी क्रम में नायब तहसीलदार तहसील सदर, जनपद बदायूं, पूजा शर्मा, द्वारा अपने वक्तव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्रों को जागरूक करते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी।शिविर के अन्त में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्रों से अपील की गयी कि छात्रों को इन्टरनेट का सही उपयोग करना चाहिए तथा सोशल मीडिया साइटों यथा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि का उपयोग उचित दिशा में करना चाहिए एवं अश्लील सामिग्री से दूरी बनाये रखना चाहिए ताकि विद्या अध्ययन करने वाले युवकों का विद्यार्थी जीवन नष्ट न हो इसके अतिरिक्त उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये साथ ही अच्छी सोच और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए एवं घर से विद्यालय आने जाने पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से हेल्मेट व शीट वेल्ट आदि यातायात नियमों का पालन करना चाहिए ताकि असमय होने वाली गम्भीर दुर्घटनाओं को रोका जा सके एवं अवयस्क लड़कों द्वारा किये गये विभिन्न प्रकार के अपराधों के मामले में विचारण हेतु भारतीय न्याय व्यवस्था के अधीन जनपद बदायूं में किशोर न्याय बोर्ड, का गठन किया गया है जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को दण्ड स्वरूप बाल सुधार गृह बरेली में भेजा जाता है। एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के कार्यों आदि तथा निःशुल्क विधिक सहायता हेतु विधिक जानकारी दी गयी इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्त्री-पुरूष सामानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया गया। एवं दिनांक 10.05.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं। उक्त कार्यक्रम का संचालन, हाफिज सिद्दीक, इस्लामियां इण्टर कॉलेज, जनपद बदायूं के प्रधानाचार्य, अब्दुल सुबूर खान के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के पराविधिक स्वयं सेवकगण, एवं विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया।