रिपोर्ट आकाश गुप्ता
बदायूँ:। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित आवश्यक वस्तुयें (गेहूँ,चावल एवं बाजरा) का निःशुल्क वितरण पात्र गृहस्थी तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में 11 से 25 अप्रैल 2025 के मध्य कराया जाएगा। उन्होंने इस सम्बंध में आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं वितरण हेतु कार्यवाहियॉ किये जाने के सम्बन्घ में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये है।उन्होंने बताया कि आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को माह फरवरी व मार्च 2025 के वितरण के पश्चात उचित दर दुकान स्तर पर उपलब्ध अवशेष बाजरा की मात्रा को सम्म्लिित करते हुये प्रति कार्ड धारक 14 कि0ग्रा0 गेहूॅ, 16 कि0ग्रा0 चावल एवं 05 किलो बाजरा (उपलब्धतानुसार) (कुल 35 कि0ग्रा0) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक दशा में चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल को यथवात (21 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड) रखा जायेगा।उन्होंने बताया कि आच्छादित पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह फरवरी व मार्च 2025 के वितरण के पश्चात उचित दर दुकान स्तर पर उपलब्ध अवशेष बाजरा की मात्रा को सम्म्लिित करते हुए बाजरा का वितरण कराया जाना है। जनपद में 01 कि0ग्रा0 बाजरा प्रति यूनिट (उपलब्धतानुसार) चावल के स्थान पर वितरित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल 03 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट तथा गेहूूॅ का वितरण स्केल 02 किलो प्रति यूनिट रखा जायेगा।