अयोध्या/मिल्कीपुर (ब्यूरो चीफ फूलचंद्र )में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में चुनाव जीते सपा विधायक अवधेश प्रसाद के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जो कि लंबित है अवधेश के फॉर्म भरते वक्त गलत शपथ से जुड़ा मामला है रिट में कहा गया है कि अवधेश प्रसाद का नोटरी जिसने तस्दीक किया था उस तिथि में उस वकील के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है कि जिस तिथि में नोटरी का अधिवक्ता अभिलेख का प्रमाणीकरण करे उस तिथि में उसका लाइसेंस होना जरूरी है I